गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद का ध्वस्तीकरण आदेश रद्द, न्यायिक प्रक्रिया से निकलेगा समाधान
गोरखपुर के घोष कंपनी इलाके में स्थित अबू हुरैरा मस्जिद से जुड़े विवाद में एक अहम फैसला सामने आया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अदालत ने रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को दर्शाता है और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का उचित अवसर प्रदान करता है।
क्या है पूरा मामला?
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मस्जिद को अवैध निर्माण मानते हुए उसका ध्वस्तीकरण करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत मस्जिद की ऊपरी दो मंजिलों को पहले ही ढहा दिया गया था। हालांकि, मस्जिद कमेटी ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की, जिसके बाद मंडलायुक्त की अदालत ने मामले की पुनः सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
आगे क्या होगा?
कोर्ट के आदेश के अनुसार, मस्जिद कमेटी को जीडीए की सुनवाई में हिस्सा लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस फैसले से मस्जिद कमेटी और स्थानीय लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब इस मामले का कानूनी समाधान निकलने की संभावना बढ़ गई है।
यह निर्णय सभी पक्षों को सुनने और न्यायिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे की सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि मस्जिद को लेकर अंतिम निर्णय क्या होगा। लेकिन फिलहाल, इससे जुड़े लोगों के लिए यह एक सकारात्मक खबर है।
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