अख्तर हुसैन की अपील: Waqf Umeed Registration  वक्फ की सुरक्षा का आख़िरी मौका”

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अख्तर हुसैन की अपील: Waqf Umeed Registration  वक्फ की सुरक्षा का आख़िरी मौका”

आपकी वक्फ संपत्ति सुरक्षित करने का आख़िरी मौका  दिसंबर 2025 से पहले Waqf Umeed Registration करें। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान आदि हर वक्फ रजिस्टर करें।”

मेरे प्यारे भाइयो 

आपके दिल से एक सच्ची बात कह रहा हूँ, अगर आपकी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह या कोई वक्फ संपत्ति है, और आपने उसे Waqf Umeed Registration नहीं कराया  तो समय बहुत जल्दी निकल रहा है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं  यह आपकी वक्फ विरासत की सुरक्षा, आपकी आने वाली पीढ़ियों का हक़ है।

अख्तर हुसैन की अपील: Waqf Umeed Registration  वक्फ की सुरक्षा का आख़िरी मौका”
सोर्स बाय गूगल इमेज

 Waqf Umeed Portal क्या है और ज़रूरी क्यों?

केंद्र सरकार ने 6 जून 2025 को UMEED Central Portal लॉन्च किया है, ताकि भारत की वक्फ संपत्तियों को डिजिटली दर्ज किया जा सके। 

इस पहल का मकसद है, वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी डेटाबेस, सत्यापन, और निगरानी सुनिश्चित करना। 

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 लागू हो चुका है, और उस अधिनियम के तहत सभी मौजूदा वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। 

 मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 6 महीने की अवधि में अनिवार्य है। 

 समय सीमा  अभी कितना समय बचा है?

यदि पोर्टल 6 जून 2025 को शुरू हुआ है, और अवधि 6 महीने है, तो अंतिम तारीख लगभग 6 दिसंबर 2025 हो सकती है। 

यह संकेत है,कि संक्रमण धीमा है, और जागरूकता बहुत कम है। अतः देर नहीं करनी चाहिए।

यदि आपने अभी तक Waqf Umeed Registration नहीं किया है, आपके पास महिने नहीं, हफ्ते ही बचे हैं।

 रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज़ एवं विवरण

अख्तर हुसैन की अपील: Waqf Umeed Registration  वक्फ की सुरक्षा का आख़िरी मौका”

नीचे वही दस्तावेज़ और विवरण दिए हैं, जो विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार अनिवार्य या अपेक्षित माने जा रहे हैं:

दस्तावेज / विवरण विवरण / विशेष ध्यान

वक्फ विलेख (Waqf deed) यदि पहले बनाया गया हो, मूल या प्रतिलिपि

संपत्ति का नक्शा / माप लंबाई × चौड़ाई, सीमा

भू-स्थान (Geotag / GIS) संपत्ति का स्थान (latitude/longitude)

खसरा / खतौनी / भूलेख / राजस्व रिकॉर्ड राजस्व विवरण आदि

पहचान प्रमाण जैसे आधार, पैन, वोटर कार्ड आदि

विवरण निर्माता / वक्फकर्ता का नाम, पते, समय किसने वक्फ किया, कब, कैसे

उपयोग विवरण जिस उद्देश्य के लिए वक्फ किया गया है,

आय / राजस्व विवरण अगर संपत्ति से कोई आय हो रही हो

वर्तमान कब्ज़ा / उपयोगकर्ता विवरण यदि कोई उपयोगकर्ता या कब्जेदार हो

नया नियम कहता है,कि यदि वक्फ संपत्ति पहले से थी, तो वक्फकर्ता (Mutawalli) को उपरोक्त विवरणों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

Waqf Umeed Registration कौन इस मुहिम को चला रहा है, सरकारी और गैर-सरकारी भागीदार

सरकारी हिस्सेदार:

1. Ministry of Minority Affairs, Government of India  इस पोर्टल और कानून की नींव और निगरानी। 

2. राज्य वक्फ बोर्ड (State Waqf Boards)  हर राज्य में वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को संचालन करना।

उदाहरण: Uttar Pradesh Sunni Central Waqf Board ने UMEED पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। 

इस वेबसाइट पर  हेल्पलाइन नंबर 0522-3132567  लिखा है। 

3. Central WAMSI (Waqf Assets Management System of India)  पूर्व में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए होस्ट सिस्टम था, और अब उसे UMEED सिस्टम में सम्मिलित किया जाना है। 

4. राज्य सरकारें / राजस्व विभाग जमीन रिकॉर्ड, नक्शा, मालिकाना रिकॉर्ड देने में मदद।

5. Collector / Deputy Collector  नए नियमों के अनुसार, सर्वे कार्यों और रिकॉर्ड सत्यापन में विभागीय भागीदारी। 

गैर-सरकारी / निजी संस्थाएँ / सहायता:

Waqf Umeed Registration पुराने समय में, NGO और मुस्लिम समुदाय संगठन वक्फ रिकॉर्ड सुधार और जागरूकता कार्यक्रम करते रहे हैं। (उच्च शिक्षा संस्थान, मुस्लिम वक्फ अध्ययन संस्थान आदि) 

स्थानीय स्तर पर मौलाना, मदरसे संस्थाएँ, मुस्लिम सामाजिक संगठन मदद कर सकते हैं, जैसे दस्तावेज़ इकट्ठा करना, कंप्यूटर व इंटरनेट सहायता देना।

यदि आपके जिले या शहर में कोई मुस्लिम छात्र संगठन, इस्लामी सेवा संगठन, या मदरसा संघ हो  उनसे संपर्क कर सकते हैं, वे डिजिटल सहायता दे सकते हैं।

 एक छोटी लेकिन जोरदार अपील  सभी मुसलमानों से

मेरे प्यारे भाइयो और बहनों,

अख्तर हुसैन, गोरखपुर की तरफ़ से एक दिल की पुकार:

यदि आपने कभी वक्फ किया है  चाहे वह मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो  Waqf Umeed Registration को दिसंबर से पहले कर लीजिए।

दस्तावेज़ नहीं हों तो ज़मीन रिकॉर्ड कार्यालय, तहसील, राजस्व कार्यालय जाएँ।

मौलाना, मदरसा प्रबंधन समिति, मस्जिद कमेटी, जुमात कमेटी  ये सभी मिलकर अपने क्षेत्र में लोगों को जागृत करें।

व्हाट्सऐप ग्रुप, मस्जिदों में घोषणा, ज़मात सभा, मदरसा मंडली  इन माध्यमों से यह सूचना पहुंचाएँ।

यदि डिजिटल मदद चाहिए, तो अपने जिला वक्फ बोर्ड कार्यालय से सलाह लें या स्थानीय मुस्लिम संगठन को बताएं।

यह प्रक्रिया वक्फ संपत्ति को कानूनी, सुरक्षित और विवाद मुक्त बनाएगी। यदि आप देर कर देंगे, तो भविष्य में कानूनी, प्रशासनिक मुसीबतें सामने आ सकती हैं।

Waqf Umeed Registration सच कहें तो  चुनौतियाँ और सावधानियाँ

कुछ वक्फ संपत्तियाँ विवादित या अधूरी दस्तावेजों वाली हो सकती हैं,पहले ऐसे मामलों को साफ करें।

नए नियमों के अनुसार, यदि Mutawalli समय पर जानकारी न डाले, तो वक्फ ट्रिब्यूनल को लिखना होगा ताकि समय बढ़ाया जाए। 

Waqf by userकी परिपक्व अवधारणा नए संशोधन में खत्म की गई है, उन वक्फों की पहचान कठिन हो सकती है। 

बहुत ध्यान दें कि सभी जानकारी सत्य और प्रमाणित हो  ग़लत जानकारी देने से समस्या हो सकती है।

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Waqf Umeed Registration आपका अगला कदम  क्या करना चाहिए?

1. तुरंत UMEED पोर्टल या राज्य वक्फ बोर्ड वेबसाइट पर जाएँ।

2. ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करें  वक्फ विलेख, नक्शा, खसरा रिकॉर्ड आदि।

3. विवरण भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें, सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

4. यदि कोई तांत्रिक कठिनाई हो  UP Sunni Waqf Board Helpline 0522-3132567 पर संपर्क करें। 

5. अपनी कमेटी, मदरसे , मस्जिदों में दूसरों को भी कहें  “नहीं किया तो बड़ा नुक़सान हो सकता है।”

6. इस लेख को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें क्योंकि ज्यादा लोग जागेंगे, असर बढ़ेगा।

Waqf Umeed Registration आज सिर्फ़ दायित्व नहीं  यह वक्फ संपत्ति की जीवित सुरक्षा, विरासत की सुरक्षा, और हमारी ज़िम्मेदारी है। समय सीमित है। यदि अभी आप आरंभ नहीं करेंगे  तो अवसर हाथ से निकल जाएगा।

Waqf Umeed Registration मेरी आपसे ख़ुद की अपील है,अख्तर हुसैन, गोरखपुर की ओर से  कृपया इस संदेश को हर मुसलमान तक पहुँचा दें। मस्जिद, मदरसा, कमेटी, ईदगाह  हर जगह इस काम को प्राथमिकता दीजिए।

अस्वीकरण:

Waqf Umeed Registration यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। कानूनी या प्रशासनिक प्रक्रिया में बदलाव संभव हैं। कृपया राज्य वक्फ बोर्ड, स्थानीय अधिकारी, या एक कानूनी विशेषज्ञ से पुष्टि कर लें।

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