DM Praveen Mishra Announces Transformative Support Under Child Sponsorship Scheme

Written by: akhtar husain

Published on:

Google News
Follow Us

बाल प्रायोजन योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक हर महीने ₹4000 की आर्थिक सहायता

Child Sponsorship Scheme “डीएम प्रवीण मिश्रा ने दी जानकारी – बाल प्रायोजन योजना से वंचित बच्चों को मिलेगा नया जीवन” जिलाधिकारी मऊ।

Child Sponsorship Schemeबच्चों के सुरक्षित और गरिमामय भविष्य के लिए जिला प्रशासन ने एक जीवन बदलने वाली पहल की है। बाल प्रायोजन योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹4,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो किसी ना किसी संकट या असमानता का शिकार हुए हैं और जिन्हें सशक्तिकरण व पुनर्वास की जरूरत है।

जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन के बाद पात्रता की गहन जांच की जाती है, और पात्र पाए जाने पर नियमित मासिक सहायता सीधे खाते में ट्रांसफर की जाती है।

किन बच्चों को मिलेगा बाल प्रायोजन योजना का लाभ

जिलाधिकारी के अनुसार, निम्न श्रेणियों के बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे:  Child Sponsorship Scheme जिन बच्चों के माता-पिता दोनों या एक की मृत्यु हो चुकी हो

जिनकी मां तलाकशुदा हो या परिवार से अलग रह रही हो

जिनके माता-पिता में से कोई गंभीर अथवा जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो

जो बच्चे बेघर, निराश्रित या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हों

जो बच्चे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी या भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए हों

प्राकृतिक आपदा के शिकार, दिव्यांग, लापता या घर से भागे हुए बच्चे

जिनके माता-पिता में से कोई जेल में बंद हो या एचआईवी/एड्स से ग्रसित हो

जिनके माता-पिता आर्थिक, मानसिक या शारीरिक रूप से देखभाल में असमर्थ हों

फुटपाथ पर रहने वाले, उत्पीड़ित या शोषण का शिकार बच्चे

यह योजना बच्चों को आर्थिक सहयोग के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।

आय सीमा – ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग मानक

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹72,000 वार्षिक आय सीमा

शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹96,000 वार्षिक आय सीमा

हालांकि यदि माता-पिता दोनों अथवा वैध संरक्षक की मृत्यु हो चुकी हो, तो आय सीमा लागू नहीं होती। यह विशेष छूट उन बच्चों को भी इस योजना में शामिल होने का अवसर देती है जो पूरी तरह अनाथ हो चुके हैं।

Child Sponsorship Scheme  इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

बाल प्रायोजन योजना के तहत आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

बच्चे व अभिभावक का आधार कार्ड

आय प्रमाण पत्र

बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (आयु प्रमाण पत्र)

मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता-पिता में से किसी का निधन हुआ हो)

शैक्षणिक संस्था में नामांकन का प्रमाण पत्र

सभी दस्तावेज सही और पूर्ण होने चाहिए ताकि पात्रता जांच में कोई अड़चन ना आए और लाभ समय से मिल सके।

आवेदन प्रक्रिया और सहायता कैसे मिलेगी

डीएम प्रवीण मिश्रा के अनुसार, आवेदन के बाद सभी दस्तावेजों और पात्रता की जांच होती है, फिर बच्चों के बैंक खातों में हर माह ₹4,000 की राशि ट्रांसफर की जाती है। यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल की जा सकती है।

इस योजना से अब तक सैकड़ों बच्चों का जीवन बदला है, और यह सरकार की बाल कल्याण नीति का एक मजबूत स्तंभ बन रही है।

बाल प्रायोजन योजना क्यों है जरूरी

आज के समय में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी, अनाथता, शोषण और अन्य संकटों का सामना कर रहे हैं। बाल प्रायोजन योजना ऐसे बच्चों को नया जीवन, नई दिशा और सुरक्षित भविष्य देने की कोशिश है।

यह योजना सिर्फ वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि एक समाज के प्रति ज़िम्मेदारी है, जिससे बच्चे शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ बड़े हो सके

यह भी पढ़े-  मऊ में 127 साल पुरानी कोतवाली मस्जिद को हटाने का नोटिस | सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी?

निराश्रित बच्चों को दीजिए सशक्त भविष्य की उड़ान

यदि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जो इस योजना के अंतर्गत पात्र हो सकता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक को बाल कल्याण विभाग से संपर्क करने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए जनपद की आधिकारिक  या जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें।

 

akhtar husain

न्यूज़ दिल से भारत के पाठकों से अनुरोध है कि अगर आप सच्ची और अच्छी ख़बरें पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़ दिल से भारत को सहयोग करें ताकि निष्पक्ष पत्रकारिता करने में हमारे सामने जो बाधाये आती है हम उनको पार कर सके सच्ची और अच्छी खबरें आप तक पहुंचा सके

For Feedback - newsdilsebharat@gmail.com