मऊ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 धारा 144 लागू

Written by: akhtar husain

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जनपद मऊ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (धारा 144) लागू

मऊ। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जिला में बसंत पंचमी, रविदास जयंती, शबे बरात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, होली, जुमा अलविदा, (रमजान के अन्तिम शुक्रवार), ईद-उल-फ़ित्र एवं विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। आसामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों से पूरे जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा पूरे ज़िले में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।

उक्त के दृष्टिगत मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01फरवरी 2025 से असामाजिक तत्त्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवश्यक हो गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में दिनांक 01 फरवरी 2025 से 31 मार्च 2025 के रात्रि 11:00 बजे तक लागू कर दिया गया है, जो प्रभावी रहेगी।

akhtar husain

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